परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में आय (Income) कैसे कम करवाएं या नाम कैसे अलग करें? Family ID Income Correctio
Family ID Income Correctio: हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र (PPP) यानी फैमिली आईडी हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है। इसमें दर्ज आय के आधार पर ही राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अक्सर लोगों को फैमिली आईडी में गलत आय दर्ज होने, नाम अलग करने या सदस्य जोड़ने-हटाने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस लेख में हम आपको फैमिली आईडी से जुड़ी सभी समस्या और उनके हल के बारे में विस्तार से जानकारी देगें।
फैमिली आईडी में आय कम कैसे करें (Family ID Income Correction)
अगर फैमिली आईडी में आपकी आय गलत या ज्यादा दर्ज हो गई है, तो उसे ऑनलाइन सुधारा जा सकता है। सरकार ने नागरिकों को खुद आय सुधारने का विकल्प दिया है। इसके लिए "मेरा परिवार" पोर्टल पर जाना होगा।
ऑनलाइन आय सुधारने के चरण
- पोर्टल पर लॉगिन करें – सबसे पहले मेरा परिवार पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं। "नागरिक लॉगिन" पर क्लिक करें और अपनी फैमिली आईडी व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
- सदस्य का चयन करें – लॉगिन करने के बाद "फैमिली आईडी" के ऑप्शन पर क्लिक करें। कैप्चा भरने के बाद उस सदस्य का चयन करें जिसकी आय बदलनी है।
- ओटीपी वेरिफिकेशन – सदस्य चुनने के बाद "ओटीपी प्राप्त करें" पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
- नई आय दर्ज करें – ओटीपी वेरिफाई होने के बाद सही आय दर्ज करें। याद रखें, 1.80 लाख रुपये सालाना से कम आय वाले ही गरीबी रेखा से जुड़ी योजनाओं के पात्र होते हैं।
- दस्तावेज अपलोड करें – आय सुधारने के लिए आय प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
ध्यान दें: आय में सुधार के लिए दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन जरूरी है। सत्यापन में करीब 30 दिन लग सकते हैं। अगर आप खुद आय घोषित नहीं करते हैं, तो सरकार 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक की आय मान लेती है।
फैमिली आईडी अलग कैसे करवाएं (Separate Family ID)
कई बार परिवार के बड़े होने पर अलग-अलग फैमिली आईडी की जरूरत पड़ती है। फैमिली आईडी अलग करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होती है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- मेरा परिवार पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in पर लॉगिन करें।
- "फैमिली स्प्लिट" या "अलग करें" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जिन सदस्यों को अलग करना है, उनका चयन करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं।
- फैमिली आईडी अलग करने का फॉर्म भरें।
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड, फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद नई फैमिली आईडी जनरेट हो जाएगी।
महत्वपूर्ण सूचना: फैमिली आईडी अलग करने का काम मुख्य रूप से सीएससी ऑपरेटर के जरिए ही होता है। गलत तरीके से परिवार को दो हिस्सों में बांटकर दो बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है।
फैमिली आईडी में नया सदस्य कैसे जोड़ें
परिवार में नए सदस्य (जैसे बच्चा, बहू, दामाद) के आने पर उसे फैमिली आईडी में जोड़ना जरूरी है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- meraparivar.haryana.gov.in पर लॉगिन करें।
- "सदस्य जोड़ें" या "एड मेम्बर" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए सदस्य का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, रिश्ता आदि दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
नए सदस्य को जोड़ने के लिए उसका आधार कार्ड और परिवार से जुड़ाव का प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र) चाहिए।
फैमिली आईडी से सदस्य का नाम कैसे हटाएं
अगर कोई सदस्य परिवार से अलग हो गया है (जैसे बेटी की शादी हो गई है या कोई दूसरे शहर चला गया है) तो उसका नाम फैमिली आईडी से हटाना पड़ता है।
नाम हटाने की प्रक्रिया
- meraparivar.haryana.gov.in पर लॉगिन करें。
- "डिलीट अनवांटेड मेम्बर" या "सदस्य हटाएं" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसका चयन करें।
- नाम हटाने का कारण बताएं (जैसे शादी, मृत्यु, अलग होना)।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
नाम हटाने के बाद उस सदस्य की नई फैमिली आईडी बन सकती है या वह दूसरे परिवार से जुड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में ऐसी सुविधा दी है कि विवाहित पुरुष अपनी ससुराल वाली फैमिली आईडी से हटकर अपने मूल परिवार से जुड़ सकते हैं। इसके लिए जिला अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी होती है।
फैमिली आईडी में आय कैसे चेक करें
अपनी फैमिली आईडी में दर्ज आय जानने के लिए:
- meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।
- अपनी फैमिली आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड पर "फैमिली डिटेल" या "प्रोफाइल" में आय की जानकारी दिखाई देगी।
- यहां परिवार के सभी सदस्यों की अलग-अलग आय भी देखी जा सकती है।
अगर आपके फैमिली आईडी में आय गलत है तो तुरंत सुधार करवाएं, वरना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। आय सीमा 1.80 लाख रुपये सालाना से अधिक होने पर कई योजनाओं से बाहर हो जाते हैं।
फैमिली आईडी से राशन कार्ड कैसे चेक करें
फैमिली आईडी और राशन कार्ड आपस में जुड़े हुए हैं। राशन कार्ड की जानकारी देखने के लिए:
- meraparivar.haryana.gov.in पर लॉगिन करें।
- "मेरी सरकारी सेवाएं" या "डैशबोर्ड" में राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी दिखेगी।
- यहां बताया जाएगा कि आपका राशन कार्ड सक्रिय है या नहीं और उस पर कितने सदस्य हैं।
- राशन कार्ड की आय सीमा भी 1.80 लाख रुपये सालाना से कम है। अगर आय इससे अधिक होगी तो राशन कार्ड बंद हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: फैमिली आईडी में आय कम करने के लिए कहां आवेदन करें?
जवाब: मेरा परिवार पोर्टल meraparivar.haryana.gov.in पर लॉगिन करके आय सुधार का आवेदन किया जा सकता है।
सवाल: फैमिली आईडी में आय कम करने में कितना समय लगता है?
जवाब: आय सुधार का आवेदन जमा करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया में करीब 30 दिन लग सकते हैं।
सवाल: क्या फैमिली आईडी ऑनलाइन अलग हो सकती है?
जवाब: हां, मेरा परिवार पोर्टल पर "फैमिली स्प्लिट" के ऑप्शन से आवेदन किया जा सकता है।
सवाल: फैमिली आईडी में सदस्य कैसे जोड़ें?
जवाब: मेरा परिवार पोर्टल पर लॉगिन करके "सदस्य जोड़ें" के ऑप्शन से नया सदस्य जोड़ा जा सकता है।
सवाल: फैमिली आईडी से नाम कैसे हटाएं?
जवाब: मेरा परिवार पोर्टल पर "डिलीट अनवांटेड मेम्बर" के ऑप्शन से सदस्य का नाम हटाया जा सकता है।
सवाल: फैमिली आईडी में आय की सीमा क्या है?
जवाब: सरकारी योजनाओं के लिए फैमिली आईडी में 1.80 लाख रुपये सालाना से कम आय होना जरूरी है।
