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हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अप्रैल में मिलेगा डबल राशन

 
BPL and AAY ration card holders collecting double free wheat at Haryana ration depot — Haryana Double Ration April 2026

सिरसा/चंडीगढ़: हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने BPL और AAY राशनकार्ड धारकों को अप्रैल 2026 में ही दो महीने — अप्रैल और मई — का गेहूं एक साथ मुफ्त में देने का आदेश जारी किया है। यह वितरण 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा और लाभार्थियों को राशन डिपो पर जाकर POS मशीन पर दोनों महीनों के लिए अलग-अलग अंगूठा लगाकर गेहूं लेना होगा।

सरकार की ओर से आगामी गेहूं खरीद के कारण पहले से भरे सरकारी गोदामों को खाली करने के लिए उपभोक्ताओं को एक साथ दो महीने का गेहूं वितरण करने का फैसला लिया गया है। उपभोक्ताओं को अप्रैल माह का तेल और चीनी भी डिपो पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि गेहूं दोनों महीनों का एक साथ मिल रहा है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले की मुख्य वजह नए गेहूं के सीजन से पहले सरकारी गोदामों में जगह बनाना है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सावित्री बाई ने स्पष्ट किया कि अप्रैल महीने का राशन 30 अप्रैल के बाद किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, इसलिए कार्डधारक जल्द से जल्द डिपो पहुंचें। 

राशन वितरण का पूरा शेड्यूल इस प्रकार है:

  • अप्रैल में (1-30 अप्रैल तक): अप्रैल और मई दोनों महीनों का गेहूं मुफ्त मिलेगा। साथ ही अप्रैल महीने की चीनी साढ़े 13 रुपए प्रति किलो और सरसों तेल 1 लीटर 30 रुपए या 2 लीटर 50 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध रहेगा।
  • मई में (1-31 मई तक): जो कार्डधारक अप्रैल में मई का गेहूं नहीं ले पाए, वे मई में मई और जून दोनों महीनों का गेहूं अलग-अलग अंगूठा लगाकर ले सकेंगे।
  • जून का गेहूं: जून महीने के गेहूं का वितरण 1 से 31 मई के बीच किया जाएगा।
  • रोहतक के उपायुक्त सचिन गुप्ता ने भी पुष्टि की है कि सरकार के आदेश के अनुसार डिपोधारकों को अप्रैल और मई 2026 दोनों महीनों की गेहूं एलोकेशन प्राप्त हो चुकी है।

गड़बड़ी करने वाले डिपोधारकों पर होगी सख्त कार्रवाई, शिकायत के लिए यह करें

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सावित्री बाई ने साफ कहा कि कोई भी डिपोधारक किसी भी राशनकार्ड धारक को तय मात्रा से कम या ज्यादा राशन नहीं दे सकता। यदि कहीं से ऐसी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संबंधित डिपोधारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हथीन में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक महेश यादव ने डिपो पर औचक छापेमारी की, जहां रिकॉर्ड और वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित डिपोधारक की राशन सप्लाई तुरंत निलंबित कर दी गई।

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राशन वितरण से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 01250-295501 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-180-2087 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सावित्री बाई ने यह भी कहा कि यदि कोई डिपोधारक सरकारी हिदायत के अनुसार राशन वितरित नहीं करता है, तो विभाग उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई कर सकता है।
 

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