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हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की हुई मौज, सरकार ने बढाई सैलरी, नोटिस जारी

 
Official notification letter of Haryana Government Labour Department showing revised minimum wages for 2026.

सिरसा: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों और मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने 'कोड ऑन वेजेज 2019' के तहत राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नई और बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू मानी जाएगी, जिससे लाखों ठेका कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

श्रम विभाग की ओर से 9 अप्रैल 2026 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 9557 के अनुसार, इस वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कच्चे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में होने वाले उतार-चढ़ाव पर 100 प्रतिशत राहत दी जाएगी।

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कच्चे कर्मचारियों के खाते में अब हर महीने कितनी आएगी सैलरी?

सरकार ने कर्मचारियों को उनके काम और अनुभव के आधार पर चार हिस्सों में बांटा है। आधिकारिक सूचना के अनुसार नई दिहाड़ी और बेसिक मासिक सैलरी इस तरह तय की गई है:

  1. अकुशल (Unskilled): 15,220.71 रुपये महीना (585.41 रुपये दिहाड़ी)
  2. अर्ध-कुशल (Semi-Skilled): 16,780.74 रुपये महीना (645.41 रुपये दिहाड़ी)
  3. कुशल (Skilled): 18,500.81 रुपये महीना (711.56 रुपये दिहाड़ी)
  4. अति-कुशल (Highly-Skilled): 19,425.85 रुपये महीना (747.14 रुपये दिहाड़ी)

श्रम विभाग ने साफ किया है कि एम्प्लॉयर किसी भी तरह के भत्तों के नाम पर इस बेसिक न्यूनतम सैलरी के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यह पूरा पैसा सीधे कर्मचारी के खाते में आना चाहिए। इसके अलावा, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी के लिए सरकार अलग से आदेश जारी करेगी।

नियमों के मुताबिक यह आदेश धारा 2(m) और 2(n) के तहत सभी फैक्ट्रियों, और धारा 2(k), 2(z) और 2(g) के तहत ठेके पर रखे गए सभी कर्मचारियों (Contract Labour) पर सख्ती से लागू होगा। अगर किसी कर्मचारी को पहले से ही इस तय रकम से ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो उसकी सैलरी घटाई नहीं जाएगी। वहीं, अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं की सैलरी 'अप्रेंटिस एक्ट 1961' के नियमों के तहत ही चलेगी।

Haryana Minimum Wages Notification 2026

H3: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

हरियाणा में अकुशल कच्चे कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी तय हुई है?

नई घोषणा के बाद अकुशल (Unskilled) कर्मचारियों का मूल न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 15,220.71 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

हरियाणा न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी का यह सरकारी आदेश कब से लागू होगा?

श्रम विभाग का यह नया नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2026 से पूरे हरियाणा में आधिकारिक रूप से लागू माना जाएगा।

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