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हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए खुलेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल - जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले

 
ccm nayab shani

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय की जाएगी। कैबिनेट बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 17 को मंजूरी दी गई।

 लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल

सीएम नायब सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को नकारते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को पूरा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।

 गन्नौर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय मंडी

हरियाणा के गन्नौर में 3050 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जाएगी। इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ का लोन मंजूर हुआ है। इस मंडी से न सिर्फ हरियाणा बल्कि पड़ोसी राज्यों और दिल्ली के व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा।

 गुरुग्राम में लागू होंगे नए कलेक्टर रेट

गुरुग्राम में प्रॉपर्टी मार्केट रेट से 200% अधिक पर बिक रही थी। इससे स्टांप ड्यूटी की चोरी हो रही थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि जन सुझावों के आधार पर नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे, जिससे राजस्व बढ़ेगा और उसका उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा।

 HKRN कर्मचारियों के लिए SOP को मंजूरी

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दे दी गई है। इससे उनकी सेवा और अधिकारों में सुधार आएगा।

 पूर्व विधायकों को मिलेगा ₹10,000 मासिक चिकित्सा भत्ता

60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों को हर माह ₹10,000 चिकित्सा भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। वहीं पेंशनर्स को भी राहत दी गई है

  • 61 से 70 वर्ष के पेंशनर्स: ₹5,000 प्रति माह

  • 70 वर्ष से अधिक के पेंशनर्स: ₹10,000 प्रति माह

 एग्रो मॉल एलॉटीज को बड़ी राहत

पंचकूला स्थित एग्रो मॉल के एलॉटीज की समस्याओं के समाधान के लिए विवाद समाधान-2 नीति लागू की गई है। समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। पुराने मामलों में पेनल्टी और ब्याज माफ कर केवल मूल राशि वसूली जाएगी।

 बिल्डरों को राजस्व रास्तों से सुविधाएं जोड़ने की अनुमति

राजस्व रास्तों का उपयोग अब सीवरेज, पानी, बिजली और गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। यह नीति 6 करम (10 मीटर) चौड़ाई तक के रास्तों पर लागू होगी।

 संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम लागू

संविदा कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है।

हरियाणा कैबिनेट की इस बैठक में आम जनता, किसानों, महिलाओं, पेंशनर्स, कर्मचारियों और व्यापारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब नजरें 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर हैं, जहां इन निर्णयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

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