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हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब 15 जून तक मिलेगा ऑफर लेटर

 
हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा पोर्टल रजिस्ट्रेशन 2026

हरियाणा सरकार ने अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे करीब 1.20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा नियम, 2025 के तहत securedemployees.haryana.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा एक माह के लिए बढ़ा दी गई है।  मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। जिन कर्मचारियों ने अब तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनके लिए यह विस्तार एक महत्वपूर्ण अवसर है।

15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन, 25 अप्रैल तक DDO करेंगे वेरिफिकेशन

जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे 15 अप्रैल 2026 तक पोर्टल पर पंजीकरण कर सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) 25 अप्रैल 2026 तक कर्मचारियों द्वारा अपलोड किए गए विवरण को सत्यापित करेंगे और विभागीय सेवा रिकॉर्ड की जांच करेंगे। 

वेरिफिकेशन पूरा होते ही वित्त विभाग पात्र अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमैरेरी पदों का सृजन करेगा। यदि किसी पात्र अनुबंध कर्मचारी को OTP या अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष मामले की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

रजिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारियों को पोर्टल पर जाकर अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी, जिससे बेसिक जानकारी स्वतः भर जाएगी। इसके बाद विभाग का नाम, पद, सेवा में शामिल होने की तारीख और अनुभव से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन सबमिट होने पर मिलने वाला एप्लिकेशन नंबर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है।

15 मई तक पद सृजन, 15 जून तक मिलेगा ऑफर लेटर — यह है पूरी टाइमलाइन

संपूर्ण प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। संशोधित समय-सीमा के अनुसार पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है:

  • 15 अप्रैल 2026 तक — अनुबंध कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड
  • 25 अप्रैल 2026 तक — DDO द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन
  • 15 मई 2026 तक — वित्त विभाग द्वारा पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमैरेरी पदों का सृजन
  • 15 जून 2026 तक — संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा के ऑफर लेटर जारी

सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन में कमी के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। 

क्या है यह कानून और कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवा सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का निपटारा अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन या आदेश मान्य नहीं होंगे। यदि पूर्व में किसी विभाग द्वारा भौतिक आदेश जारी किए गए हैं, तो उन्हें अमान्य माना जाएगा और संबंधित मामलों को नए पोर्टल के माध्यम से पुनः प्रक्रिया में लाना अनिवार्य होगा। 

पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक काम करने का अधिकार मिलता है और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान कुछ खास भत्ते भी दिए जाते हैं।  यह सुविधा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

विभागों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अद्यतन कर्मचारी पहचान संख्या, विशिष्ट वेतन कोड तथा सेवा से संबंधित पूरी जानकारी के साथ पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सही और अद्यतन सूची निर्धारित प्रारूप में भेजी जाए। भाग-1 के कर्मचारियों का डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) को और भाग-2 के कर्मचारियों का डेटा खजाना एवं लेखा विभाग को भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि इस पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस के अवसर पर किया था। इसका कर्मचारियों को करीब एक साल से इंतजार था। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 और DDO सत्यापन की तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों के पंजीकरण न होने के कारण सरकार ने पूरी समय-सीमा को एक माह आगे बढ़ा दिया है।
 

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