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हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के 20% आरक्षण का किया श्रेणीवार विभाजन, जानें किसे कितना मिलेगा लाभ

 
हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण: श्रेणीवार बंटवारा तय, जानें किसे कितना फायदा

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में दिए जाने वाले 20 प्रतिशत आरक्षण का श्रेणीवार वर्गीकरण कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 20 जुलाई 2026 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें 20 अगस्त 2025 के पुराने आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार कुल 20 प्रतिशत आरक्षण यथावत रहेगा, लेकिन अब इसका श्रेणीवार विभाजन अधिसूचित कर दिया गया है। यह व्यवस्था पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, कारागार विभाग में प्रिजन वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगी।

क्या है पूरा मामला?
हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में रोजगार देने के लिए अग्निवीर नीति, 2024 को मंजूरी दी थी। इस नीति के तहत पहले कुछ समूह-सी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा था। अप्रैल 2026 में हरियाणा कैबिनेट ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पूर्व अग्निवीरों के विशेष सैन्य प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और फील्ड अनुभव को ध्यान में रखते हुए आरक्षण बढ़ाने की सलाह दी थी। अब सरकार ने इस 20 प्रतिशत आरक्षण को श्रेणीवार विभाजित कर दिया है।

20% आरक्षण का श्रेणीवार बंटवारा क्या है?

संशोधित श्रेणीवार विभाजन के अनुसार 20 प्रतिशत आरक्षण इस प्रकार बाँटा गया है:

श्रेणी  आरक्षण प्रतिशत
वंचित अनुसूचित जाति (DSC)   2%
अन्य अनुसूचित जाति (OSC)  2%
पिछड़ा वर्ग-ए (BC-A)  3%
पिछड़ा वर्ग-बी (BC-B) 2%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)  2%
अनारक्षित वर्ग (Unreserved)  9%
कुल 20%

इस प्रकार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण में से 11 प्रतिशत आरक्षित वर्गों को और 9 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग को मिलेगा।

किन पदों पर लागू होगा यह नियम?

यह श्रेणीवार आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित तीन पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगी:

वन रक्षक (Forest Guard) – पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

प्रिजन वार्डर (Prison Warder) – कारागार विभाग

माइनिंग गार्ड (Mining Guard) – खान एवं भूविज्ञान विभाग

क्या 20% आरक्षण में कोई बदलाव हुआ है?

नहीं, पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण यथावत बना हुआ है। सरकार ने केवल इस आरक्षण के श्रेणीवार वितरण को अधिसूचित किया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

रोस्टर प्वाइंट्स क्यों निर्धारित किए गए?

अधिसूचना में प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक रोस्टर प्वाइंट्स भी निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण नीति का राज्यभर में एकरूप एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इससे यह तय होगा कि हर श्रेणी को उसके हिस्से का आरक्षण सही तरीके से मिले।

किसने जारी किए हैं ये निर्देश?

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 20 जुलाई 2026 को ये संशोधित निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 20 अगस्त 2025 के पुराने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किए गए हैं।

किन-किन अधिकारियों को भेजे गए निर्देश?

संशोधित निर्देशों की प्रति सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को अनुपालन हेतु भेजी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलता है?
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलता है।

प्रश्न: 20% आरक्षण का श्रेणीवार बंटवारा क्या है?
2% DSC, 2% OSC, 3% BC-A, 2% BC-B, 2% EWS और 9% अनारक्षित वर्ग के लिए।

प्रश्न: यह आरक्षण किन पदों पर लागू होता है?
वन रक्षक, प्रिजन वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर।

प्रश्न: संशोधित निर्देश किसने जारी किए?
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 20 जुलाई 2026 को।

प्रश्न: क्या कुल आरक्षण प्रतिशत बदला है?
नहीं, कुल 20 प्रतिशत आरक्षण यथावत है।

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