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ग्रुप-डी कर्मचारियों को एक और मौका: कॉमन कैडर ऑप्शन पोर्टल 18 से 24 जुलाई तक खुला

हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों को विभाग एवं पद विकल्प भरने के लिए एक और अवसर दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय के आदेश के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। यह सुविधा उन कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत हुई थी। पोर्टल ओटीपी आधारित होगा और एचआरएमएस में पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा।
 
हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारियों को एक और मौका: 18 से 24 जुलाई तक खुलेगा पोर्टल, ऐसे भरें विकल्प

हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों को विभाग एवं पद विकल्प भरने के लिए एक बार फिर अवसर दिया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब पोर्टल 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। यह सुविधा उन कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए है, जिनकी भर्ती विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत हुई थी।

क्या है कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए यह विकल्प?

हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों को एकमुश्त (वन-टाइम) विकल्प देने का निर्णय लिया है। इसके तहत पात्र कर्मचारी तय कर सकते हैं कि वे कॉमन कैडर व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं या अपने संबंधित विभागों की सेवा नियमों के तहत आना चाहते हैं। यह व्यवस्था हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 के तहत लागू की गई है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ?

यह सुविधा विशेष रूप से उन कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए है, जिनकी भर्ती विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत हुई थी। इसके अलावा 28 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच मृत्यु-संबंधी (कंपैशनेट) आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी भी इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 28 मार्च 2018 को अधिसूचित हुआ था और बाद में 31 मार्च 2020 को इसमें संशोधन किया गया। यह कानून 28 मार्च 2018 या उसके बाद नियुक्त सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है।

पोर्टल कब तक खुला रहेगा?

मुख्य सचिव कार्यालय के आदेश के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। अब पोर्टल 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। इससे पहले पोर्टल 6 जुलाई से 20 जुलाई तक खोलने की योजना थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। 25 जून, 1 जुलाई और 7 जुलाई 2026 के पत्रों का हवाला देकर पोर्टल के कार्यक्रम में यह बदलाव किया गया है।

पोर्टल पर कैसे करें लॉगिन?

पोर्टल ओटीपी आधारित होगा। पात्र कर्मचारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) में पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन के बाद कर्मचारियों को अपनी पसंद का विकल्प ऑनलाइन दर्ज करना होगा।

अगर विकल्प नहीं भरा तो क्या होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं भरता है, तो यह माना जाएगा कि उसने कॉमन कैडर में बने रहने का चयन किया है। ऐसे कर्मचारी स्वतः ही कॉमन कैडर ढांचे के तहत बने रहेंगे।

कॉमन कैडर में रहने और बाहर आने में क्या अंतर है?

कॉमन कैडर में रहने वाले कर्मचारी हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत शासित होते रहेंगे। वहीं कॉमन कैडर से बाहर आने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी अपने संबंधित विभागों की सेवा नियमों के तहत आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह अभ्यास पात्र ग्रुप-डी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

विभागों को क्या निर्देश दिए गए हैं?

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती प्रत्येक पात्र कर्मचारी को इस अभ्यास के बारे में जानकारी मिले और वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी पसंद जमा कर सके।

इसके बाद आगे क्या होगा?

कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज किए गए विकल्पों के आधार पर ही आगे विभागों में पदस्थापन और कैडर प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए पात्र ग्रुप-डी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को स्पष्ट करना है।
 

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