हरियाणा के किसानों को मछली का बीज तैयार पर सरकार दे रही 15 लाख रुपये तक की छूट

 

सिरसा। अगर आप खेती-किसानी के साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू कर तगड़ी कमाई करना चाहते हैं, तो सरकार आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत ताजे पानी में नई फिनफिश हैचरी (मछली के बीज तैयार करने का प्लांट) लगाने पर 60 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 25 लाख रुपये तय की गई है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप यह प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो सामान्य वर्ग के लोगों को 40 प्रतिशत (10 लाख रुपये) और अनुसूचित जाति व महिलाओं को 60 प्रतिशत (15 लाख रुपये) तक की सीधी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलेगी।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना सबसे जरूरी है। यह हैचरी लगाने के लिए आपके पास कम से कम आधा हेक्टेयर (0.50 हेक्टेयर) जमीन होनी चाहिए। जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र के मुताबिक, यह जरूरी नहीं है कि जमीन आपके ही नाम हो। अगर आपने कम से कम 10 साल के लिए कोई जमीन पट्टे (लीज) पर ली है, तो आप उस जमीन पर भी प्रोजेक्ट लगाकर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं।

इस बिजनेस में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। सरकार की शर्त है कि आपकी हैचरी की क्षमता हर साल कम से कम 15 मिलियन फ्राई (मछली के छोटे बच्चे) या 6 करोड़ स्पॉन पैदा करने की होनी चाहिए। हैचरी में ब्रूडर तालाब, नर्सरी तालाब, पालने वाले टैंक और एक छोटी लैब का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पानी और बिजली की पक्की व्यवस्था भी करनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि इस हैचरी को चलाने के लिए आपके पास ट्रेनिंग लिए हुए कुशल कर्मचारी होने चाहिए और आपको यहां से तैयार मछली का बीज इलाके के किसानों को सही और वाजिब रेट पर देना होगा।

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आवेदन करने के लिए आपको अपने कागजात एकदम दुरुस्त रखने होंगे। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन की फर्द या 10 साल का लीज एग्रीमेंट, मछली पालन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, बैंक खाते की कॉपी, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बिल-रसीद होने चाहिए। इसके साथ ही आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की एक डिटेल रिपोर्ट (DPR) भी बनानी होगी, जिसमें हैचरी को मान्यता दिलाने का खर्च भी शामिल होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें (पूरी प्रक्रिया):

  1. सबसे पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फाइल और अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी वाली रिपोर्ट (DPR - स्व-निहित प्रस्ताव) तैयार कर लें।
  2. अपने जिले के मत्स्य अधिकारी (DFO) के कार्यालय में जाएं और वहां जाकर पीएमएमएसवाई (PMMSY) योजना के तहत हैचरी स्थापना का फॉर्म लें।
  3. इस फॉर्म को ध्यान से भरकर उसके साथ अपनी डीपीआर और सभी कागजातों की फोटोकॉपी नत्थी करें।
  4. तैयार की गई पूरी फाइल को कार्यालय में जमा करवा दें।
  5. मत्स्य विभाग आपके प्रस्ताव की जांच करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।