Sirsa News: चौपटा के प्राइवेट स्कूलों को फीस और बुक्स को लेकर BEO ने जारी किए निर्देश, जाने किस स्कूल को कितनी कक्षा तक की है मान्यता

 

चौपटा: सिरसा जिले के चौपटा ब्लॉक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सतबीर ढिढारिया ने क्षेत्र के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में स्कूलों की मान्यता, बच्चों के एडमिशन और किताबों की खरीद से जुड़े नियमों पर विस्तार से चर्चा हुई और नए निर्देश लागू किए गए।

बैठक के दौरान बीईओ सतबीर ढिढारिया ने बताया कि चौपटा खंड के सभी स्कूल संचालक केवल उसी कक्षा तक बच्चों के दाखिले करेंगे और कक्षाएं लगाएंगे, जहां तक की उन्हें विभाग से मान्यता मिली हुई है। स्कूल के बाहर बोर्ड पर नाम भी उसी मान्यता के अनुसार लिखना होगा।

अभिभावकों की सुविधा और शिक्षा विभाग के नियमों को सही ढंग से लागू करने के लिए बीईओ सतबीर ढिढारिया ने स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। स्कूल संचालकों की सहमति से तय किए गए नियम इस प्रकार हैं:

  • स्कूल कैंपस के अंदर किसी भी प्रकार की बुक्स, ड्रेस या स्टेशनरी बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • कोई भी स्कूल अभिभावकों को किताबों और ड्रेस के लिए किसी विशेष दुकान या वेंडर के पास जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अभिभावक अपनी सुविधानुसार कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं।
  • स्कूलों में केवल शिक्षा विभाग की तरफ से मंजूर की गई (अनुमोदित) पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी।
  • सभी स्कूलों को अपनी किताबों की पूरी सूची खंड कार्यालय (Block Office) में जमा करानी होगी और इसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगाना होगा।
  • हर प्राइवेट स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे छात्रों से केवल सरकारी 'फार्म-6' के नियमों के अनुसार ही फीस लें।

बीईओ सतबीर ढिढारिया ने बताया कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सभी स्कूलों का निरंतर निरीक्षण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी निजी विद्यालय इन आदेशों की अवहेलना करता है, तो सख्त विभागीय कार्रवाई होगी और इसके लिए स्कूल प्रबंधन खुद जिम्मेदार होगा।