Haryana Collector Rate Update हरियाणा में एक अगस्त से नहीं लागू होंगे कलेक्टर रेट 

Haryana Collector Rate Update: 1 अगस्त से नहीं लागू होंगे नए Collector Rates, Revenue Department ने जारी की Revised Letter

 
हरियाणा में Collector Rate लागू होने में देरी: Revenue विभाग ने भेजा संशोधित पत्र

हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग (Revenue Department) ने स्पष्ट किया है कि राज्य में 1 अगस्त 2025 से नए कलेक्टर रेट (Collector Rates) लागू नहीं होंगे। इस संबंध में विभाग की ओर से एक संशोधित चिट्ठी (Revised Letter) जारी की गई है। अब जिलों में पुराने Collector Rates ही फिलहाल प्रभावी रहेंगे।

Revised Notification जारी

राजस्व विभाग की चिट्ठी में कहा गया है कि नई Collector Rate Policy 2025 को लागू करने की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए सभी जिलों में पहले से लागू रेट्स ही लागू रहेंगे, जब तक कि नए रेट्स की अंतिम स्वीकृति और अधिसूचना जारी नहीं हो जाती।

क्या होता है Collector Rate?

Collector Rate वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर किसी संपत्ति की सरकारी रजिस्ट्री होती है। इसके आधार पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तय होती है।

प्रभाव किस पर पड़ेगा?

  • Property Buyers & Sellers को अभी पुराने रेट पर ही रजिस्ट्री करानी होगी।

  • Developers & Colonizers को भी नई नीति का इंतजार करना होगा।

  • Revenue Officials को नए रेट लागू न होने तक पूर्व की दरों से ही काम करना होगा।

हरियाणा Collector Rate अपडेट से जुड़े सवाल

Q1. क्या 1 अगस्त 2025 से Collector Rates बदल रहे हैं?


नहीं, Revenue विभाग की चिट्ठी के अनुसार नए Collector Rates अभी लागू नहीं होंगे।

Q2. क्या सभी जिलों में यह लागू होगा?


जी हां, सभी जिलों में अभी पुराने Collector Rates ही मान्य रहेंगे जब तक नया आदेश नहीं आता।

Q3. नए कलेक्टर रेट कब तक लागू होंगे?


इसकी कोई निश्चित तारीख अभी नहीं दी गई है, लेकिन विभाग जल्द से जल्द इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में है।