Haryana Scheme: हरियाणा सरकार देगी व्यापारियों को 5 लाख का बीमा कवर, आवेदन प्रक्रिया शुरू
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के छोटे और मध्यम व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के अंतर्गत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जाएगी। इसके साथ ही माल या स्टॉक के नुकसान की भरपाई का भी प्रावधान किया गया है। पात्र व्यापारी 31 मई तक महज 50 रुपये के शुल्क के साथ विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापार और उद्योग जगत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। प्राकृतिक आपदा, आगजनी या दुर्घटना जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के समय व्यापारियों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। योजना को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिससे छोटे दुकानदारों से लेकर मध्यम स्तर तक के कारोबारी आसानी से इसका लाभ उठा सकें। 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के व्यापारी इस योजना के दायरे में शामिल किए गए हैं।
स्टॉक नुकसान पर भी कवरेज
दुर्घटना बीमा के अतिरिक्त सरकार द्वारा माल या स्टॉक के नुकसान की भरपाई के लिए भी विशेष कवरेज सुनिश्चित किया गया है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या आगजनी में दुकान के सामान का नुकसान होने पर व्यापारिक टर्नओवर की श्रेणी के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस पहल से उन छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी आजीविका पूरी तरह से उनके स्टॉक पर निर्भर होती है। प्रशासन का प्रयास है कि व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी अप्रिय घटना के कारण रुकावट न आए।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन
इस लाभकारी योजना से जुड़ने के लिए प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल रखा है। व्यापारी आधिकारिक वेबसाइट htwbhry.in पर जाकर निर्धारित अंतिम तिथि 31 मई तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक से अधिक व्यापारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण शुल्क मात्र 50 रुपये रखा गया है। जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा व्यापारियों से अपील की गई है कि वे समय रहते आवेदन कर इस आर्थिक सुरक्षा चक्र का हिस्सा बनें।