हरियाणा में श्रम विभाग का बड़ा ऐलान, कामगारों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

 

Haryana News: हरियाणा श्रम विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना' के तहत यदि किसी पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विभाग के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकट की घड़ी में श्रमिक परिवार को सीधा आर्थिक संबल प्रदान करना है।

5 लाख की सहायता के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?

श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए केवल वही कामगार पात्र माने जाएंगे, जिनका विभाग में नियमित पंजीकरण है। दुर्घटना की स्थिति में सहायता राशि प्राप्त करने के लिए परिजनों को कुछ अनिवार्य दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इनमें संबंधित मामले में दर्ज एफआईआर (FIR) की प्रति, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र का होना सबसे जरूरी है।

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क्लेम फॉर्म-18 से करना होगा आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को 'क्लेम फॉर्म-18' के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन जमा होने के बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद अधिकारी की अनुशंसा (Recommendation) रिपोर्ट के आधार पर ही नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी के खाते में 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी की जाती है।