हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को 20% तक आरक्षण, पुलिस समेत 6 विभागों में मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को विस्तार दिया है। सीधी भर्ती के कुछ निर्धारित पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा अन्य ग्रुप-C पदों पर 5 प्रतिशत और सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित कौशल वाले ग्रुप-B पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। नई व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से लागू होने की जानकारी दी गई है।
हरियाणा सरकार के Human Resources Department की वेबसाइट पर पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण से संबंधित निर्देश भी उपलब्ध हैं। विभाग की सूची में 20 जुलाई 2026 का consolidated instruction दर्ज है।
किन पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा?
20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण कुछ निर्धारित पदों पर लागू होगा। इनमें प्रमुख रूप से ये पद शामिल हैं:
- पुलिस कांस्टेबल
- फॉरेस्ट गार्ड
- जेल वार्डर
- माइनिंग गार्ड
- वाइल्डलाइफ से संबंधित निर्धारित पद
- अन्य निर्दिष्ट पद, जैसा लागू भर्ती नियमों में होगा
सरकारी निर्देशों में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दर्ज है।
संपादकीय सावधानी: Fire Operator-cum-Driver, IRB Constable और SDRDF Constable जैसे पदों को इस article में तभी final list में शामिल करना बेहतर होगा, जब 2026 के नए consolidated आदेश की मूल प्रति में उनकी पुष्टि हो। आपकी दी हुई raw copy में ये नाम हैं, लेकिन उपलब्ध 2025 सरकारी PDF में सभी नाम इसी रूप में नहीं दिखते।
अन्य ग्रुप-C पदों पर कितना आरक्षण मिलेगा?
निर्धारित विशेष पदों के अलावा अन्य Group-C posts में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
यह आरक्षण संबंधित vertical category के भीतर लागू होगा। यानी इसे सामान्य vertical reservation से अलग अतिरिक्त श्रेणी की तरह समझना सही नहीं होगा।
सरकारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी merit के आधार पर किया जाएगा और उनका चयन उनकी संबंधित vertical reservation category के विरुद्ध किया जाएगा।
ग्रुप-B पदों पर भी मिलेगा आरक्षण
सैन्य सेवा के दौरान हासिल की गई skill specialisation से संबंधित Group-B posts पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 1 प्रतिशत horizontal reservation का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेना में मिले कौशल को संबंधित सरकारी पदों की भर्ती में उपयोग करना है।
किन पदों पर फिजिकल टेस्ट से छूट मिलेगी?
यह पूर्व अग्निवीरों के लिए इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरकारी निर्देशों में Police Constable, Forest Guard, Warder और Mining Guard जैसे निर्धारित पदों के लिए Physical Screening Test से छूट का प्रावधान किया गया है।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट मिल जाएगी।
क्या पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा देनी होगी?
सरकारी निर्देशों के अनुसार संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित Written Test देना जरूरी रहेगा। Group-C भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को CET से पहले से उपलब्ध छूट जारी रहने की बात भी सरकारी निर्देशों में दर्ज है। इसके अलावा सैन्य प्रशिक्षण में प्राप्त skill से संबंधित skill test से भी छूट का प्रावधान है।
इसलिए पूर्व अग्निवीरों के लिए व्यवस्था को “भर्ती के सभी चरणों से छूट” समझना गलत होगा।
अगर पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं हुआ तो क्या होगा?
सरकारी निर्देशों में यह भी व्यवस्था है कि यदि आरक्षित पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता है, तो संबंधित पद को उसी vertical reservation category के उपयुक्त उम्मीदवार से भरा जा सकता है।
नई व्यवस्था कब से लागू होगी?
उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के अनुसार consolidated instructions 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। इसके साथ पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़े पहले जारी निर्देशों को समाहित/प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया की गई है।