हरियाणा के व्यापारियों के लिए बड़ी खबर: आगजनी और आपदा में नुकसान पर सरकार देगी 20 लाख रुपये, 31 मार्च तक करें अप्लाई

हरियाणा के व्यापारियों को आगजनी और आपदा में मिलेगी 20 लाख तक की आर्थिक सुरक्षा, 31 मार्च तक ऐसे करें आवेदन
 
 

सिरसा। हरियाणा सरकार ने राज्य के व्यापारियों को आगजनी, प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दो बड़ी बीमा योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के तहत व्यापारियों को सामान के नुकसान या किसी भी हादसे की स्थिति में 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल (htwbhry.in) पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है।

दुर्घटना बीमा योजना: केवल 50 रुपये के शुल्क में मिलेगा 5 लाख तक का कवर

सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' है। इस योजना के तहत यदि किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसके परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यापारी को पोर्टल पर केवल 50 रुपये का मामूली शुल्क जमा करके अपना पंजीकरण कराना होगा।

क्षतिपूर्ति योजना: टर्नओवर के आधार पर तय होगी 20 लाख तक की सहायता राशि

दूसरी योजना 'मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना' है, जिसके अंतर्गत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण व्यापारियों के माल और स्टॉक के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसमें व्यापारियों के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर बीमा राशि और सालाना पंजीकरण शुल्क तय किया गया है:

  • 0 से 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर 100 रुपये शुल्क देकर 5 लाख रुपये का कवर मिलेगा।
  • 20 से 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर 500 रुपये शुल्क में 10 लाख रुपये का कवर मिलेगा।
  • 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर 1500 रुपये शुल्क के साथ 15 लाख रुपये का कवर मिलेगा।
  • 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर 2500 रुपये का शुल्क देकर अधिकतम 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त किया जा सकेगा।

इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को आर्थिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना और राज्य में व्यापार व उद्योग को मजबूत बनाना है।