हरियाणा में स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही 1.50 लाख का लोन, 50 हजार की मिलेगी सब्सिडी
सिरसा। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से 1.50 लाख रुपये तक का ऋण और अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी (अनुदान) दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आय के साधनों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना में ऋण के साथ निगम कुल लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी (सीमांत धन) भी उपलब्ध कराता है। इस मार्जिन मनी पर केवल 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लगता है। जिला प्रबंधक कुलदीप के अनुसार, मार्जिन मनी की अदायगी साढ़े पांच वर्ष में छमाही किस्तों में करनी होती है। ऋण अवधि के पहले छह महीने सिर्फ ब्याज चुकाना होता है, जबकि बैंक ऋण की अदायगी उनके अपने नियमों और ब्याज दरों के अनुसार होती है।
ऋण के लिए कौन है पात्र?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है। निगम ने आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तय की है। परिवार पहचान पत्र (Family ID) में सत्यापित पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को ऋण प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। आवेदक को किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?
आवेदन प्रक्रिया के लिए परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक या पोस्ट डेटेड चेक (Post Dated Cheque) अनिवार्य हैं। कमर्शियल वाहन (वाणिज्यिक वाहन) खरीदने के लिए ऋण लेने वाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा करना होगा। आवेदक को एक शपथ-पत्र (Affidavit) देना होगा कि ऋण राशि का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करें?
- नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र (Antyodaya Saral Kendra) या सीएससी (CSC) सेंटर पर जाएं।
- सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ स्वरोजगार ऋण योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरें।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रति को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला कार्यालय में सत्यापित कराएं।
- फाइल मंजूर होने के बाद बैंक के माध्यम से ऋण राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।