हरियाणा के सिरसा में लागू हुआ नया नियम: सड़क किनारे कचरा फेंकने पर 50 हजार का जुर्माना

सिरसा में खुले में कचरा फेंका तो खैर नहीं, NGT के आदेश पर लगेगा 50 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना
 
 
Haryana/ Sirsa: सिरसा में सार्वजनिक या अनाधिकृत स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के बाद खुले में ठोस अपशिष्ट डालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब 50 हजार रुपये तक का जुर्माना (पर्यावरण क्षतिपूर्ति) लगाया जाएगा।
अनाधिकृत स्थानों पर कचरा फेंकने पर अब लगेगा 50 हजार तक का भारी जुर्माना

आम लोगों से लेकर बड़े अपशिष्ट उत्पादकों तक तय हुआ जुर्माना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ईश्वर प्रकाश रावत के अनुसार, कचरा फेंकने वालों की श्रेणी के हिसाब से जुर्माने की राशि तय की गई है। आम लोगों या गैर-बल्क अपशिष्ट के मामले में पहली बार नियम तोड़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि यही गलती दूसरी बार या उससे अधिक बार दोहराई जाती है, तो 10,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। वहीं, नगर निकाय, कंसेशनायर या बड़े अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा खुले में बल्क कचरा डालने पर पहली बार में 25,000 रुपये और दोबारा नियम तोड़ने पर सीधे 50,000 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

जुर्माना न भरने पर भू-राजस्व की तरह होगी रिकवरी

इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को जुर्माना लगाने के अधिकार सौंपे गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाती है, तो उस राशि की वसूली भू-राजस्व (Land Revenue) के बकाए की तर्ज पर की जाएगी।

क्षेत्रीय अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे कचरे को केवल निर्धारित जगहों पर ही डालें और स्रोत स्तर पर ही गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग रखें। कोई भी नागरिक खुले में कचरा फेंकने वालों की शिकायत अपने नजदीकी नगरपालिका कार्यालय या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सिरसा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में दर्ज करवा सकता है।