सिरसा के इस गांव में अवैध बीटी कपास बीज का बड़ा भंडाफोड़, मौके से कई पैकेट जब्त
सिरसा (Chopta Plus): हरियाणा के सिरसा जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध बीटी कपास बीज की बिक्री का भंडाफोड़ किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाथूसरी चौपटा थाना क्षेत्र के गांव जसाननिया में छापेमारी कर एक व्यक्ति को अवैध रूप से बीज बेचते हुए पकड़ा गया है। उसके पास से बिना बिल के गुजरात से लाए गए कपास बीज के 14 पैकेट जब्त किए गए हैं। कृषि विभाग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सीड्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
फोन पर मिली गुप्त सूचना और पुलिस का एक्शन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में कार्यरत गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अमित कुमार को 13 मार्च को मोबाइल फोन के माध्यम से एक गुप्त सूचना मिली थी। सतबीर सहारण नामक व्यक्ति ने बताया कि गांव जसाननिया में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बीटी कपास का बीज बेचा जा रहा है।
सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम हरकत में आई। विषय विशेषज्ञ डॉ. राकेश कुमार और कागदाना पुलिस चौकी इंचार्ज दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मौके पर फतेहाबाद जिले के गांव कुम्हारिया (हाल निवासी हंस कॉलोनी, फतेहाबाद) निवासी मुकेश कुमार मिला।
गुजरात से लाया गया था बैन बीज, मौके पर नहीं मिला कोई बिल
तलाशी के दौरान आरोपी मुकेश कुमार के पास से कपास बीज के कुल 14 पैकेट बरामद हुए। इनमें से 12 पैकेट 'गुरु-1161' किस्म के और 2 पैकेट '505' किस्म के थे। सभी का पैकिंग साइज 450 ग्राम प्रति पैकेट था। अधिकारियों की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन दोनों किस्मों को हरियाणा में बिक्री के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है और न ही इन्हें बेचने की कोई अनुमति है।
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पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह यह बीज गुजरात से लेकर आया है। हालांकि, वह मौके पर खरीद से जुड़ा कोई बिल या अन्य वैध दस्तावेज टीम को नहीं दिखा सका। अधिकारियों के अनुसार बिना अनुमति इस प्रकार बीज की खरीद-फरोख्त करना पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है।
सीड्स एक्ट के तहत दर्ज हुई FIR, जांच में जुटी पुलिस
कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग की टीम ने गुणवत्ता जांच के लिए मौके से तीन पैकेट बीज के नमूने ले लिए हैं। करीब 12 हजार रुपये कीमत के शेष पैकेटों को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
नाथूसरी चौपटा थाना पुलिस ने विभाग की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ सीड्स एक्ट- 1966 की धारा 7, सीड्स रूल्स 1968 और सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के उल्लंघन की भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार को सौंपी गई है। विभाग का सख्त निर्देश है कि अवैध या गैर-मान्यता प्राप्त बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि किसानों का नुकसान न हो।