सिरसा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20साल की सजा, 65हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
सिरसा: हरियाणा के सिरसा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने मंगलवार को दोषी गुरविंद्र सिंह उर्फ गुरी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामला डिंग थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी 17 वर्षीय बेटी 21 फरवरी 2023 को घर से चली गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि जीवननगर थेड़ी निवासी गुरविंद्र सिंह उर्फ गुरी उसे अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
डबवाली बस अड्डे से बरामद हुई थी किशोरी
मामले के अनुसार, 5 मई 2023 को किशोरी को डबवाली बस अड्डे से बरामद किया गया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज करवाए गए और मेडिकल जांच कराई गई। जांच के दौरान किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म से संबंधित धारा भी जोड़ दी।
अदालत ने सुनाई 20 साल की कठोर कैद
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गुरविंद्र सिंह उर्फ गुरी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत के इस फैसले के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को लंबी जेल की सजा भुगतनी होगी।