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Sirsa News: चेक बाउंस मामले में ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान मनजीत सिंह को 1 साल की सजा, देना होगा दोगुना जुर्माना

सिरसा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 7.45 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने दोषी पर दोगुना जुर्माना भी लगाया है।
 
Sirsa district court gives verdict in cheque bounce case, sentencing one year jailf

सिरसा: शहर में लाखों रुपए उधार लेकर वापस न लौटाने के एक पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिचु की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 25 मार्च 2026 को ट्रक यूनियन के पूर्व प्रधान मनजीत सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा के साथ-साथ 14.90 लाख रुपए (दोगुनी राशि) लौटाने का सख्त आदेश दिया है।

शिकायतकर्ता प्रेम जैन भीम कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी मनजीत सिंह (पुत्र बक्शीश सिंह) पहले मंडियों में फसल उठान का ठेका लेता था और वह ट्रक यूनियन का प्रधान भी रह चुका है। साल 2017 में मनजीत ने उनसे 7.45 लाख रुपए उधार लिए थे, जो प्रेम जैन ने उन्हें चेक के माध्यम से दिए थे।

Sirsa Court Cheque Bounce Case Verdict

H2: प्रेम जैन का 7.45 लाख का चेक बाउंस मामला क्या है?

तय समय बीत जाने के बाद भी जब मनजीत सिंह ने पैसे नहीं लौटाए, तो प्रेम जैन ने उस पर दबाव बनाया। इसके बाद 20 अगस्त 2019 को मनजीत ने उन्हें पंजाब एंड सिंध बैंक का एक चेक (संख्या 000680) दिया और तुरंत बैंक से पैसे निकालने को कहा। लेकिन जब प्रेम जैन ने बैंक में चेक लगाया, तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया।

इसके बाद दोनों पक्षों के बीच इलाके के मौजिज (गणमान्य) लोगों की पंचायत भी हुई। इस पंचायत में मनजीत सिंह ने पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन वह अपनी बात से मुकर गया। बार-बार मांगने पर भी जब पैसे नहीं मिले, तो परेशान होकर प्रेम जैन ने अक्टूबर 2019 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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यह मामला 2019 से ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिचु की अदालत में चल रहा था। आखिरकार लंबी सुनवाई और सभी सबूतों को देखने के बाद, 25 मार्च 2026 को अदालत ने मनजीत सिंह को धोखाधड़ी का दोषी माना। इसके आधार पर उसे 1 साल की सजा और दोगुनी राशि चुकाने का फैसला सुनाया गया है।

H3: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सिरसा कोर्ट ने मनजीत सिंह को किस मामले में सजा सुनाई है?

कोर्ट ने मनजीत सिंह को 7.45 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा और 14.90 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

प्रेम जैन को मनजीत सिंह ने कौन से बैंक का चेक दिया था?

मनजीत सिंह ने 20 अगस्त 2019 को पंजाब एंड सिंध बैंक का चेक (संख्या 000680) दिया था, जो बाउंस हो गया।
 

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