सिरसा जिले के इस गाँव के सरपंच को बड़ी राहत, हिसार मण्डल आयुक्त ने लगाई निलंबन आदेश पर लगी रोक
सिरसा :- गांव रंधावा के सरपंच सुभाष सिंह निर्वाण को बड़ी राहत मिली है। हिसार मंडल आयुक्त की अदालत ने उनके निलंबन के आदेश पर रोक लगा दी है। सिरसा के उपायुक्त ने 25 अगस्त 2026 को उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी।
दरअसल, सरपंच सुभाष सिंह निर्वाण ने अपने निलंबन के खिलाफ हिसार मंडल आयुक्त के पास अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें गलत तरीके से निलंबित किया गया है। उन्होंने निलंबन का आदेश रद्द करने और सरपंच के तौर पर दोबारा काम करने देने की मांग की थी।
डॉक्टर भीम राव आवास नवीनीकरण योजना के अंदर किया गया फ्रॉड सरपंच द्वारा इस मामले का भी मुद्दा बना
सुनवाई के दौरान आवास योजना के तहत लोगों को मिले पैसों का मामला भी उठा। सरपंच की तरफ से उनके वकील ने कहा कि लाभार्थियों को मकानों की मरम्मत के लिए 80-80 हजार रुपये मिले थे वो पैसा सीधा उन लाभार्थियों के खाते मे ही आए थे और इन पैसों को मरम्मत के काम में लगाया गया था।
सरपंच की तरफ से उनके वकील ने यह भी कहा कि लाभार्थियों ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं की थी। साथ ही, पैसों के लेन-देन के आरोपों से भी इनकार किया गया।
अब 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हिसार मंडल आयुक्त की अदालत ने सरपंच की तरफ से रखी गई बातों और कागजात को देखने के बाद निलंबन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हिसार मंडल आयुक्त ने योजना से जुड़ी सभी बातों पर ध्यान देते हुए निर्वाण को निलंबन से राहत दी है । अदालत ने मामले से जुड़े पुराने कागजात भी मंगवाए हैं।
फिलहाल सरपंच सुभाष सिंह निर्वाण को राहत मिली है। हालांकि, मामले का आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है। 18 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में मामले पर आगे की कार्रवाई होगी।
अदालत ने सरपंच सुभाष निर्वाण को सिर्फ निलंबन से राहत दी है, अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है, अदालत के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही अंतिम फेसले पर विचार किया जाएगा ।

