हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का हुआ विस्तार, अब इन महिलाओं को भी मिलेगें 2100 रुपये
रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' का विस्तार किया है। इसके तहत अब 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार के इस कदम का सीधा लाभ प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा, जिससे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और विद्यार्थियों के बीच बेहतर प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 56,820 विद्यार्थियों ने 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इनमें 12वीं कक्षा के 41,260 और 10वीं कक्षा के 15,560 मेधावी छात्र-छात्राएं शामिल हैं।
नए नियमों के अनुसार मिलने वाली 2100 रुपये की मासिक राशि में से 1100 रुपये सीधे माता के बैंक खाते में आएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये सरकार द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में सुरक्षित जमा किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने स्पष्ट नियम तय किए हैं।
यह आर्थिक सहायता केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रुपये से कम है। इसके साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए परिवार में अधिकतम तीन बच्चे होने की शर्त लागू की गई है। तीन से अधिक बच्चे होने की स्थिति में परिवार इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
पात्र माताओं को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी आधिकारिक मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है:
- परिवार का सत्यापित आय प्रमाण पत्र
- मेधावी विद्यार्थी की 10वीं या 12वीं की मार्कशीट
- माता का आधार कार्ड
- सक्रिय बैंक खाते का पूर्ण विवरण
सरकार ने जनवरी 2026 में पहली बार इस योजना का दायरा बढ़ाया था, जिसका उद्देश्य बच्चों में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति माताओं को अधिक जिम्मेदार व सक्रिय बनाना है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी पात्र विद्यार्थियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।
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रेवाड़ी के उपजिला शिक्षा अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे मेधावी विद्यार्थियों के अभिभावकों से सीधा संपर्क करें। स्कूल के प्रधानाचार्य परिजनों को योजना की पूरी जानकारी देंगे और उनका समय पर आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई भी पात्र परिवार इस आर्थिक लाभ से वंचित न रहे।
