हरियाणा में फिर शुरू हुई फ्री प्लॉट योजना, गरीबों को मिलेंगे 100-100 गज के प्लॉट, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें

 

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार अब राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के 'अपने घर' के सपने को हकीकत में बदलने जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुफ्त प्लॉट देने की प्रक्रिया पर तेजी से काम शुरू हो गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को स्थायी ठिकाना देना है, जिनके पास सिर छुपाने के लिए अपनी जमीन नहीं है।

पंचायती राज और विकास विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, अब तक राज्य की लगभग 2,500 ग्राम पंचायतों ने गरीबों के लिए प्लॉट काटने के प्रस्ताव सरकार को भेज दिए हैं। इसके लिए मुख्य रूप से पंचायती और शामलात (सांझा) जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोगों को उनके ही इलाके में घर बनाने के लिए जगह मिल सके। विभाग ने इन प्रस्तावों पर संज्ञान लेते हुए जमीनी स्तर पर एक व्यापक सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पैमाने पर लागू करने के बजाय, गांव और शहर की अलग-अलग जरूरतों और जमीन की उपलब्धता के हिसाब से बांटा गया है। इसके तहत सामान्य गांवों में लाभार्थियों को 100 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा। वहीं, 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले बड़े गांवों (महाग्राम) में 50 वर्ग गज और शहरी इलाकों में 30 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

प्लॉट आवंटन में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। वर्तमान में चल रहा सर्वे केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसके जरिए जमीन की असल स्थिति, सही लाभार्थियों की पहचान और स्थानीय लोगों की जरूरतों को बारीकी से परखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, सर्वे पूरा होने के बाद 'हाउसिंग फॉर ऑल' (HFA) विभाग की देखरेख में ही प्लॉटों का फाइनल आवंटन किया जाएगा।

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यह मुफ्त प्लॉट योजना सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीब तबके के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम है। खुद का घर होने से परिवारों को एक स्थायी ठिकाना मिलेगा, जिससे समाज में समानता आएगी और ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। हालांकि, सरकार के सामने पारदर्शी तरीके से सही लाभार्थियों का चुनाव करना, पर्याप्त जमीन खोजना और समय पर प्लॉट का कब्जा देना जैसी कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप पात्रता शर्तें:

  • आवेदक मूल रूप से हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास इसका प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित होनी चाहिए, जो किसी भी स्थिति में ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पूरे देश में कोई भी पक्का मकान या प्लॉट पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन सरकार द्वारा जारी आधिकारिक पोर्टल (HFA Haryana) के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।