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सिरसा में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जरूर पढ़ लें ये खबर, प्रशासन ने जारी किया सख्त नोटिस

 
DTP Sirsa warning against buying plots in illegal colonies of Khajakhera without valid NOC or CLU

सिरसा: जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग ने सिरसा के शहरी और आस-पास के इलाकों में बन रही अवैध कॉलोनियों को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। विभाग के अधिकारी कर्मवीर झाझड़िया ने आम लोगों से अपील की है कि वे बिना जांच-पड़ताल के किसी भी कॉलोनी में जमीन न खरीदें। प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में कई जगह बिना सीएलयू (CLU), एनओसी (NOC) और वैध लाइसेंस के धड़ल्ले से प्लॉट काटे जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी हैं।

विभाग की ओर से जारी ताजा नोटिस में लोगों को विशेष रूप से खाजाखेड़ा गांव की जमीन को लेकर चेतावनी दी गई है। डीटीपी कर्मवीर झाझड़िया ने बताया कि सिरसा के खाजाखेड़ा (हदबस्त नंबर 83) के खसरा नंबर 73//11, 12, 13, 14/1, 14/2 और 15/2 में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने की गतिविधियां पकड़ी गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई इन खसरा नंबरों वाली जगहों पर बिल्कुल न फंसाएं।

विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर फंसा रहे हैं। इन अवैध कॉलोनियों के पास सरकार से कोई मंजूरी नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति यहां प्लॉट खरीदता है, तो भविष्य में उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और किसी भी वक्त प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाया जा सकता है।

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जिला नगर योजनाकार विभाग ने आम नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी जगह प्लॉट खरीदने से पहले तहसील कार्यालय और विभाग से उस जमीन की पूरी जानकारी लें। प्रॉपर्टी डीलर्स की बातों में आने से पहले अधिकारियों से खसरा नंबर और किला नंबर की पुष्टि जरूर करवाएं। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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