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ब्रेकिंग: हरियाणा में जोहड़ भूमि के बाद बस अड्डों से कब्जे हटाने के सख्त आदेश जारी

 
हरियाणा में जोहड़ भूमि के बाद बस अड्डों से कब्जे हटाने के सख्त आदेश जारी

प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने रोडवेज विभाग की जमीनों और बस अड्डों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रदेशभर के रोडवेज महाप्रबंधकों को तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई जिलों में रोडवेज की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीनों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। कई बस अड्डों के भीतर और आसपास रेहड़ियों, खोखों तथा अस्थायी निर्माणों ने यात्रियों की आवाजाही को प्रभावित कर रखा है। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विज ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रोडवेज की जमीनों का सर्वे कराएं और कब्जों की पहचान कर तुरंत हटाने की कार्रवाई शुरू करें।

विज ने साफ किया कि सरकारी संपत्ति जनता की धरोहर है और उस पर कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वह स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे। इससे पहले भिवानी में हांसी गेट के पास 400 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को लेकर तीन मंजिला इमारतों में कब्जाधारियों को 15 दिन के भीतर जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। मंत्री ने एक अन्य मामले में डिफेंस कॉलोनी में जमीनी धोखाधड़ी व टुंडला में जमीन पर कब्जा और मारपीट को लेकर पुलिस को जांच के निर्देश भी दिए हैं।

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मई में जारी किए गए सख्त दिशा-निर्देशों के तहत बस अड्डों पर अवैध कब्जों, अतिरिक्त काउंटर और रेहड़ी-फड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार दुकानों का आवंटन रद्द करने, सामान जब्त करने और दुकानें सील करने का प्रावधान है। बस अड्डों के प्लेटफॉर्म, सड़क, फुटपाथ या प्रतीक्षालय जैसी सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई होगी।
 

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